RBI ने Paytm Payment Bank पर क्यों लगाई रोक ? आरबीआई ने क्यों दिखाई सख्ती

31 जनवरी को RBI ने जाने माने पेमेंट ऑप्शन पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया। RBI ने बताया कि 29 फरवरी 2024 के बाद अकाउंट और पेटीएम वॉलेट में नई जमा राशि स्वीकार नहीं की जाएगी।

RBI ने क्यों लगाया प्रतिबंध

  • RBI ने अपने बयान कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ कार्रवाई बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत की गई थी।
  • RBI ने कहा कि उसने मार्च 2022 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक से नए कस्टमर्स जोड़ना बंद करने को कहा था।
  • एक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट ने बैंक में लगातार गैर-अनुपालन और नियमों को फॉलो नहीं करने आरोप लगाया है। हालांकि RBI ने इस पर कोई खास टिप्पणी नहीं की है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आदेश देते हुए कहा कि 29 फरवरी, 2024 के बाद से पेमेंट प्लेटफॉर्म अपने खातों या वॉलेट में नई जमा स्वीकार नहीं कर सकता है।

पेटीएम पेमेंट्स बैंक भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन भुगतान का हिस्सा है, जिसे भारत के हर हिस्से में छोटे बड़े सभी तरह के ट्रांसक्शन्स के लिए लाखों लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता हैं।
मगर RBI द्वारा लगी रोक के बाद 29 फरवरी से प्लेटफॉर्म नई राशि डिपॉजिट करने, क्रेडिट ट्रांजैक्शन की सुविधा सहित सभी फंड ट्रांसफर की सुविधा बंद हो जाएगी।

पेटीएम ने एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया है “आपका पेटीएम ऐप काम कर रहा है और 29 फरवरी, 2024 के बाद भी हमेशा की तरह काम करता रहेगा”
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31 जनवरी को RBI ने जाने माने पेमेंट ऑप्शन पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया। RBI ने बताया कि 29 फरवरी 2024 के बाद अकाउंट और पेटीएम वॉलेट में नई जमा राशि स्वीकार नहीं की जाएगी। RBI ने क्यों लगाया प्रतिबंध RBI ने अपने बयान कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ कार्रवाई बैंकिंग…

31 जनवरी को RBI ने जाने माने पेमेंट ऑप्शन पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया। RBI ने बताया कि 29 फरवरी 2024 के बाद अकाउंट और पेटीएम वॉलेट में नई जमा राशि स्वीकार नहीं की जाएगी। RBI ने क्यों लगाया प्रतिबंध RBI ने अपने बयान कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ कार्रवाई बैंकिंग…